संवाददाता शेख शमीम
जिला परिवहन पदाधिकारी जामताड़ा मुकेश कुमार के द्वारा कार्यालय आदेश जारी करते हुए नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के सफल संचालन एवं क्रियान्यवन तथा सुगमित करने के निमित्त दिनांक 22.02.2026 एवं गतदान की तिथि दिनांक 23.02.2026 को मतदान दलों एवं मतदान सामग्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण मार्गो पर भारी वाहनों के प्रवेश निषेध (No Entry) लगाये जाने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में थाना प्रभारी जामताड़ा एवं मिहिजाम तथा यातायात निरीक्षक, जामताड़ा को निदेश दिया गया है कि दिनांक 22.02.2026 से 23.02.2026 तक मार्ग सं० 1 पोसोई मोड़ से कोर्ट रोड होते हुए मिहिजाम जाने वाली मार्ग तया मार्ग सं0 2 गायछन्द से कोर्ट रोड होते हुए मिहिजाम के लिए जाने वाली मार्ग को भारी वाहनों के प्रवेश को निषेध करने हेतु आवश्यक कारवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

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